गरियाबंद पुलिस की सतर्क कार्रवाई बिना नंबर पिकअप से परिवहन हो रहे 60 बोरी अवैध धान वाहन जप्त 

राजधानी से जनता तक न्यूज/ चरण सिंह क्षेत्रपाल 

गरियाबंद/देवभोग -धान खरीदी सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाहरी राज्यों से लाए जा रहे अवैध धान परिवहन पर रोकथाम हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शासन की नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से, निर्धारित खरीदी केंद्रों में एवं वैध दस्तावेजों के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत अवैध धान परिवहन एवं तस्करी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना देवभोग पुलिस द्वारा क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तंत्र एवं सतत पेट्रोलिंग के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 13.12.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बिना नंबर का पिकअप वाहन ओड़िशा राज्य से धान लेकर ग्राम सानीपाली के रास्ते छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा है। सूचना की तस्दीकी हेतु थाना देवभोग पुलिस टीम हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग करते हुए ओड़िशा–छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्थित ग्राम धोबनमाल (छत्तीसगढ़) पहुँची, जहाँ मुखबिर द्वारा बताए अनुसार बिना नंबर के पिकअप वाहन को रोका गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम — कुंजबिहारी मरकाम पिता धनुर्जय मरकाम, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम मुडागांव, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद (छ.ग.) बताया। चालक द्वारा वाहन का नंबर सीजी 04 केआर 05824 होना बताया गया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें कुल लगभग 60 बोरी धान भरा हुआ पाया गया। जब चालक से धान के संबंध में उत्पत्ति, परिवहन उद्देश्य एवं वैध दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई, तो वह किसी भी प्रकार की संतोषजनक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका । दस्तावेजों के अभाव एवं परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर अवैध धान परिवहन का संदेह पाए जाने पर उक्त वाहन को धान सहित विधिवत जप्त कर थाना देवभोग लाया गया। उक्त लगभग 60 बोरी धान को थाना देवभोग में सुरक्षार्थ रखा गया है तथा मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जप्त धान – लगभग 60 बोरी

जप्त वाहन – बिना नंबर पिकअप (वाहन नंबर बताया गया: सीजी 04 केआर 05824)

चालक – कुंजबिहारी मरकाम, निवासी ग्राम मुडागांव, जिला गरियाबंद

जप्ती स्थल – ग्राम धोबनमाल, ओड़िशा–छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्षेत्र

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Author: Rajdhani Se Janta Tak

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