चन्द्रदीप यादव/राजधानी से जनता तक/ चांदो, बलरामपुर

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम शाहपुर, तहसील चांदो में नामांतरण आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने के आरोप में हल्का पटवारी शैलेष कुमार मिंज को निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, करुण डेहरिया ने 25 अक्टूबर 2025 को यह कार्रवाई की।
पटवारी मिंज पर नामांतरण आदेश के अनुपालन में विलंब करने और अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर लंबित रखने का आरोप है। निलंबन आदेश क्रमांक 5808/अ.वि.अ./का.गो./2025 के तहत जारी किया गया।
यह मामला ग्राम शाहपुर निवासी पिलातुस किस्पोट्टा और प्रदीप किस्पोट्टा की शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को शिकायत पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि खसरा नंबर 19, रकबा 3.181 हेक्टेयर भूमि के ऑनलाइन
फौती नामांतरण आदेश (प्रकरण क्रमांक RD 202425650809300004 दिनांक 19.05.2025) पारित होने के बावजूद पटवारी ने समय पर अभिलेख दुरुस्ती और डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए।
पटवारी को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
शिकायत का संज्ञान लेते हुए, मिंज को 15 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने 24 अक्टूबर को अपना जवाब पेश करते हुए दावा किया कि उन्होंने आदेश का पालन समय पर किया था और उसी दिन डिजिटल हस्ताक्षर भी कर दिए थे।
हालांकि, भुइयां पोर्टल से की गई जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि का ऑनलाइन अभिलेख सुधार (क्रमांक MD 202425650809300008) 23 सितंबर 2025 को किया गया था, और बी-1 अभिलेख
शा.न तक लिलिग्ली लग्नाधरित गतीं तथा है।
आज तक डिजिटली हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी संलग्न नहीं थे, जिसके कारण अधिकारी ने उनके जवाब को असंतोषजनक माना।
आदेश में उल्लेख है कि पटवारी मिंज का यह आचरण उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और विलंबनकारी नीति को दर्शाता है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(2), 3 (क) (ख) और 3(क) (ग) का उल्लंघन माना गया है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री मिंज का मुख्यालय निर्वाचन शाखा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी निर्धारित किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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