हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराज़गी, कलेक्टर को 6 सप्ताह में निर्णय के निर्देश
जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा – कोंटा विकासखंड में प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पी. श्रीनिवास राव से जुड़े मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वरिष्ठ प्राचार्यों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले को गंभीर बताया है।
न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जूनियर अधिकारी के अधीन वरिष्ठ शिक्षकों एवं प्राचार्यों से कार्य कराया जाना एक गंभीर प्रशासनिक विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों और प्रशासनिक मर्यादा से जुड़ा अहम मामला माना है।
हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर सुकमा को निर्देश दिए हैं कि वे इस पूरे मामले में सभी तथ्यों और पक्षों पर विचार करते हुए 6 सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लें।
कोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला कलेक्टर स्तर पर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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