नगरीय निकाय चुनाव लडऩे वालों को जमा करनी होगी जमानत राशि, पार्षद, अध्यक्ष और महापौर के लिए रकम तय

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को इस संबंध में आदेश जारी किया है। पार्षद पद का चुनाव लडऩे वालों को नगर पंचायत के लिए 1000 रुपये, नगर पालिका के लिए 3000 रुपये और नगर निगम के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रुपये, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपये और नगर पालिक निगम के महापौर पद के प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपये जमा करने होंगे। जमानत राशि दोगुनी हो चुकी हुई है। जमानति राशि कम होने से बेवजह नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में इस पर भी अंकुश लगेगा।
इस वर्ग की जमानत राशि होगी आधी
राज्य चुनाव आयोग ने जमानत राशि जमा करने के संबंध में यह प्रावधान भी रखा है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी एससी-एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग को सामान्य प्रत्याशियों के मुकाबले आधी जमानत राशि देनी होगी। अगर किसी प्रत्याशी ने एक स्थान से एक से अधिक नामांकन दाखिल किया हो तो उसे एक से अधिक बार जमानत राशि नहीं देनी होगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है।
नामांकन से पहले जमा करनी होगी राशि
नामांकन से पहले प्रत्याशी द्वारा किसी भी शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से यह राशि जमा की जा सकती है। इस राशि की रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। वहीं कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव की मतदाता सूची देखना चाहता है तो उसके लिए दो रुपये फीस देनी होगी। इसी तरह मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी सीडी में लेने के लिए वार्ड या ग्राम पंचायत शुल्क 100 रुपये रखा गया है।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

टॉप स्टोरीज