परिवारजन और गवाहों को 16 दिसम्बर को बुलाया गया

जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा – मारेडुमिल्ली मंडल के जी.एम. वालासा पंचायत परिसर में 19 नवंबर 2025 को पुलिस दलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में छह लोगों की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। यह जांच बीएनएसएस की धारा 196(2)(b) तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।
यह मामला एफआईआर नंबर 53/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), यूएपीए, हथियार अधिनियम तथा बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज है। मुठभेड़ में मारे गए सात व्यक्तियों की पहचान पुलिस द्वारा की गई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के निवासी शामिल हैं।
जांच का दायरा और बुलाए गए व्यक्ति
उप-कलेक्टर एवं उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, रामपाचोडावारम ने मृतकों के परिवारजनों, मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों, पंचों तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों को 16 दिसंबर 2025, मंगलवार दोपहर 12 बजे उप-कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, प्रमाण या साक्ष्य रखने वाला कोई भी नागरिक भी इस तिथि पर उपस्थित होकर जांच में अपना बयान प्रस्तुत कर सकता है।
मानवाधिकार मानकों के अनुरूप कार्रवाई
जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह जांच पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु की जा रही है, ताकि मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण हो सके। जिले में चर्चित इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच से लोगों में उम्मीद जगी है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होगी।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है




