फसल बीमा की अधिसूचना जारी: अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक

 

 

 

खैरागढ़ // कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु छ.ग. शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 2024-25 के खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि  राजकुमार सोलंकी ने बताया की जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द का बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भूधारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है,

 

किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम देय राशि

 

जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल फसल उगाने वाले सभी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रति हेक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रू. 1200/- धान सिंचित एवं रू. 900/- धान असिंचित देय होगा। इसी प्रकार कृषक द्वारा सोयाबीन फसल हेतु रू. 960/-, उड़द फसल हेतु रू. 540/एवं कोदो फसल हेतु रू. 320/-, रागी फसल हेतु रू. 300/- प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला) / किरायदार / साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं घोशणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते है। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.) लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। एक की अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। फसल बीमा कराने के लिये समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम / अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक / संस्थान हो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। किसानों भाईयों से अपील की गई है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इस हेतु अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.), लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।

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