मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि: श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ

टोपू चंद गोयल

बेमेतरा l महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मजदूरी दर में 18 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे अब श्रमिकों को प्रतिदिन 243 रुपये के स्थान पर 261 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह नई दर 01 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, जिससे जिले के हजारों पंजीकृत श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

समान मजदूरी दर, महिला-पुरुष श्रमिकों को लाभ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचन्द्र अग्रवाल ने बताया कि बेमेतरा जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत सभी अकुशल श्रमिकों को अब 261 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। यह दर महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होगी, जिससे श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। मजदूरी दर में वृद्धि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिले की सभी जनपद पंचायतों एवं निर्माण एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, इस निर्णय की व्यापक जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस लाभ से अवगत हो सकें और योजना का पूरा लाभ उठा सकें। इस मजदूरी वृद्धि से श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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