बिलासपुर/मुंगेली:-जिले के एसपी के निर्देश पर सभी डीजे संचालकों, मैरिज हॉल मालिकों, एवं शादी और पारिवारिक कार्यक्रम के आयोजकों से पुलिस ने यह विनम्र निवेदन किया है कि वे सामाजिक और कानूनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग नियंत्रित ध्वनि-स्तर और निर्धारित समय सीमा में ही करें।यह अपील खुशी वही अच्छी, जिसमें सब खुश हों की भावना के साथ जारी की गई है, ताकि किसी भी नागरिक को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण असुविधा न हो।अत्यधिक ध्वनि के मुख्य दुष्प्रभाव,शैक्षणिक बाधा: विद्यार्थियों की परीक्षाएँ चल रही हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
स्वास्थ्य समस्याएँ: बुजुर्गों एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को ध्वनि से अत्यंत परेशानी होती है।


सामाजिक असुविधा: सड़क पर चल रहे लोगों और आसपास के निवासियों के लिए असुविधा उत्पन्न होती है।
यदि निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोलाहल अधिनियम: डीजे मालिक और ऑपरेटर के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। सामग्री ढोने वाले ओवरलोडेड वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
मुंगेली पुलिस की जन सहयोग अपील
मुंगेली पुलिस आम नागरिकों से जन सहयोग की अपील करती है। यदि आपके क्षेत्र में अनियंत्रित या अत्यधिक ध्वनि वाला डीजे उपयोग किया जा रहा है, तो आप फोटो और लोकेशन सहित निम्नलिखित नंबर पर WhatsApp 9479193044 के माध्यम से सूचना दें। आपकी सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी और आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।


