राजधानी से जनता तक बिलाईगढ़| बिलाईगढ़ थाना के बारे में भ्रामक जानकारी छापने वाले कथित पत्रकार नरेश चौहान के खिलाफ बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है । बिलाईगढ़ थाना प्रभारी शिवकुमार धारी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि महा अगस्त 2025 में थाना प्रभारी बिलाईगढ़ को तथा कथित पत्रकार नरेश चौहान के द्वारा अपने मोबाइल नंबर 93038 91083 से व्हाट्सएप वॉइस कॉल कर आपके क्षेत्र में शराब बिक रहा है जिसका खबर छापुंगा नहीं तो मेरी गाड़ी की किस्त पटाने के लिए मुझे पैसे दे दीजिए इस प्रकार से धमकी दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री नहीं होने की जानकारी देने के बाद भी तथा कथित पत्रकार ने माटी के संदेश नामक अखबार में थाना बिलाईगढ़ प्रभारी के विरुद्ध क्षेत्र में अवध शराब बिक्री के संरक्षण देने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए खबर प्रकाशित कर दिया जिससे शुभ होकर थाना प्रभारी बिलाईगढ़ के द्वारा तथा कथित पत्रकार के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय बिलाईगढ़ में केस दर्ज करने की तैयारी कर लिया गया है तथा कथित पत्रकार को लीगल नोटिस भी भेजा जा रहा है बिलाईगढ़ थाना प्रभारी शिव कुमार धरी ने प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया कि तथा कथित वसूली बाज पत्रकार मूलतः कोसीर क्षेत्र के रहने वाला है जिनके विरुद्ध शराब बेचने के संबंध में दिनांक 31.8 2019 को थाना कोसीर में अपराध क्रमांक 93 धारा 34(1) का आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज है तथा वर्ष 2020 में भी अपराध क्रमांक 75 धारा 294, 506, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता का मामला पंजीबद्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि तथाकथित प्रकार अवैध गतिविधियों में भी संलिप्त रहता है।


Author: Sangam Dubey
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