राजधानी से जनता तक | खैरागढ़ । लक्ष्मी रजक | 1. कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा- गोवा बोतल =40 नग , प्लेन पाव =150 नग कुल मात्रा 57.00बल्क लीटर (छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित विदेशी /देशी मदिरा )
3.गैर जमानती प्रकरण – धारा-34(2)=01प्रकरण
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री जनक प्रसाद पाठक सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा , प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला- खैरागढ़ गंडई छुइखदान श्री ए.के. सिंग सर के मार्गदर्शन में दिनांक 29-08-2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी स्टाफ गांव सिंघोरी थाना – जालबाँधा जिला – खैरागढ़ पहुंचकर
1.फरार आरोपी हुकुम वर्मा पिता- अधरु वर्मा , उम्र-38वर्ष, जाति- लोधी निवासी- , सिंगोरी थाना- जालबान्धा ,जिला- खैरागढ़ के आधिपत्य मकान मे जमीन के निचे दबा – दबा कर बोरियो में भरकर रखे 40 नग गोवा विस्की बोतल,150 नग देशी प्लेन मदिरा पाव छत्तीसगढ़ राज्य का मदिरा लेबल लगा कुल मात्रा 57.00 बल्कलीटर मदिरा का अवैध रूप से धारण करना पाया गया जिसे मौके पर उक्त मदिरा को जप्त कर फरार आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34
2. प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है प्रकरण मे आरोपी फरार है कार्यवाही के दौरान सी.पी. सिंह, सहायक जिला आबकारी अधिकारी खैरागढ़ एवं आबकारी मुख्य आरक्षक जयसिंह मरकाम आरक्षक जागेश्वर सिंह दाऊ शिव यादव एवं संतोष नेताम और वाहन चालक – मोखन उपस्थित रहें जयसिंह मरकाम और जागेश्वर दाऊ की भूमिका उल्लेखनीय रही !
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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