बिना पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित

राजधानी से जनता तक । जांजगीर-चांपा । जिले में विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धाओं, नि:शक्तनों, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला जांजगीर-चांपा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टी टोनड् हॉर्न/प्रेसर हॉर्न के साथ-साथ डी.जे. के विरूद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच हेतु अधिकारियों की दल गठित गई है। दल क्रमांक 01 में एसडीएम जांजगीर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर मो.नं. 9098429822, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री प्रशांत पटेल मो.नं. 7828916558, थाना प्रभारी, जांजगीर, राजस्व निरीक्षक श्री आशोक साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री राजेश सिंह बैस होंगे। इसी प्रकार दल क्रमांक 02 में अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, चांपा श्री नीरनिधि नंदेहा मो.नं. 7771930406, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जांजगीर श्री प्रशांत गुप्ता मो.नं. 8962310898, थाना प्रभारी चांपा, राजस्व निरीक्षक चांपा वर्षा गोस्वामी, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री रेशम लाल यादव, दल क्रमांक 03 में अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अकलतरा श्री विक्रांत अंचल मो.नं. 9691288729, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जांजगीर श्री चंद कुमार साहू मो.नं. 9575047544, थाना प्रभारी अकलतरा, राजस्व निरीक्षक अकलतरा श्री श्याम लाल यादव, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद अकलतरा श्री अवध बिहारी तिवारी, दल क्रमांक 04 में अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पामगढ़ श्री आर. के. तम्बोली मो.नं. 9424164556, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पामगढ़ श्री पुष्पेन्द्र कुमार राज मो.नं. 8269967979 थाना प्रभारी पामगढ एवं राजस्व निरीक्षक पामगढ़ श्री जय नारायण होंगे।

गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होता हुआ राजधानी से जनता तक दैनिक अखबार के साथ न्यूज पोर्टल, यूटयूब चैनल,जो दिन की छोटी बड़ी खबरों को जनमानस के बिच पहुंचाती है और सेवा के लिए तत्पर रहती है dainikrajdhanisejantatak@gmail.com

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
October 2023
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

टॉप स्टोरीज

error: Content is protected !!
WhatsApp us