राजधानी से जनता तक कोरबा: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.11.2023 को हमराह आर. 677 के ग्राम भ्रमण एवं जुर्म पतासाजी हेतु देहांत रवाना हुआ था। कि ग्राम बरपाली में जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जिल्गा नवाडीह में रुपन प्रसाद श्रीवास नाम का व्यक्ति अपने घर में अत्याधिक मात्र में हाथ भठ्ठी का बना महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर स्वतन्त्र गवाह अमीन खान एवं शिवा प्रसाद विश्वकर्मा को धारा 160 दप्रस का नोटिस देकर गवाहों को तलब कर तस्दीक हेतु साथ में रवाना हुये सकुन्नत पर रुपन प्रसाद श्रीवास उपस्थित मिला, जो अपने घर से 15 लीटर वाली एक पीला कलर के प्लास्टिक जरिकेन में 13 लीटर एवं नीला कलर के जरिकेन में 07 लीटर कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब रखा था। जिसे धारा 91 द.प्र.स. का नोटिस देकर शराब रखे एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज चाहा गया है। जो नोटिस में कोई दस्तावेज नहीं होना लेख करते हुये हस्ताक्षर किया है। आरोपी के कब्जे से मिले 15 लीटर वाली एक पीला कलर के प्लास्टिक जरिकेन में 13 लीटर एवं नीला कलर के जरिकेन में 07 लीटर कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब जिसकी कीमती लगभग 2000/- रुपये को अमीन खान एवं शिवा प्रसाद विश्वकर्मा के समक्ष वजह सबूत मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से हमराह स्टाफ गवाह मय आरोपी व जप्ती माल के थाना वापस आया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने अरोपी दिनांक 03.11.2023 के 21.40 बजे विधिवत् गिरफ्तारी का कारण बताते हुये गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना उसकी परिजन को दी गई।

आरोपी: रुपन प्रसाद श्रीवास पिता राम स्वरुप श्रीवास उम्र 24 वर्ष साकिन साकिन ग्राम जिल्गा नवाडीह मोहल्ला थाना श्यांग जिला कोरबा (छ.ग.)

Author: Sangam Dubey
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