शादी करने का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त में ।
थाना छुईखदान पुलिस की त्वरित कार्यवाही आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल ।
छुईखदान//प्रार्थीया उम्र 23 वर्ष ने दिनांक 02/01/24 को लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 29/02/2017 से दिनांक 29/08/2023 के मध्य जब पीड़िता की उम्र 17 वर्ष की थी तब से नाबालिग जानते हुए भोजराज वर्मा ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर छिन्दारी बांध जंगल , आशीष लॉज खैरागढ़ , अभिनंदन लॉज, बैताल रानी घाटी ले जाकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया है बात नही करने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 02/2024 धारा 366(क) ,376,376(2)(ढ), 506 भा.द.स. 4, 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील गंभीर मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ट अधिकारी के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी भोजराज वर्मा को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया पश्चात आरोपी भोजराज उर्फ गोपी वर्मा पिता बेदराम वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी टुरीपार थाना घुमका जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 03/01/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरी. प्रियंका पैंकरा, सउनि मुरली बघेल ,प्र.आर.शिमला उसारे, म.आर. झमित ठाकुर ,आर. उदय बरेठ का महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।

Author: Rajdhani Se Janta Tak



