खतरनाक तरिके से रोड़ में बस खड़ी करने वाले बस चालक पर किया गया धारा 184 एमव्ही एक्ट की कार्यवाही
खैरागढ़ //// आज दिनांक 14.01.2024 को पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास द्वारा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास रोड़ में खतरनाक तरीके से बस खड़ी करने वाले जिया टेªवल्स बस क्रमांक सीजी 07 ई 1560 के विरूद्ध धारा 184 एम व्ही एक्ट के तहत समन शुल्क 2000/- रूपये की कार्यवाही किया गया थाना खैरागढ़ द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करने सभी वाहन चालको एवं बस मुंशीयों का बैठक लेकर समझाईश किया गया था उसके बाद भी बस चालको द्वारा यातायात नियमों का पालन नही किया जा रहा है। जिससे पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा द्वारा यातायात नियामों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर यातायात नियमों से अवगत कराते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु हिदायत देने निर्देशित किया। आईपीएस अंकिता शर्मा ने निर्देशित किया यदि कार्यवाही के दौरान कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस के सामने से निकल जाता है तो उस वाहन का नंबर नोट कर नाम पता की जानकारी लेकर वाहन स्वामी के उपर कार्यवाही करें। जिससे एक्सींडेट जैसे दुर्घटनाओं से राहत मिल सकें और जन धन सुरक्षित रहें।

Author: Rajdhani Se Janta Tak



