नवीन न्याय संहिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कमिश्नर, एडीजे, कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नये कानूनों के प्रावधानो की दी जानकारी
खैरागढ़ 28 जून 2024// 1 जुलाई 2024 को लागू होने वाले नये कानून के संबंध में इंदिरा कला संगीत विश्विद्यालय के ऑडिटोरियम भवन में नवीन न्याय संहिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कमिश्नर, एडीजे, कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा कानून विदो ने
जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्तागण, पत्रकारगण, नागरिक गण एवं छात्र-छात्राएं को नये कानूनों की जानकारी दी गई। दुर्ग कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर ने बताया की 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने वाला है इस कानून को हम सबको जानने की आवश्यकता है, सामान्यतः जो कानून के बारे में जानता है, सामान्य जीवन में भी कानून का उल्लंघन कम करता है। अनजाने में जो लोग कानून को तोड़ते हैं, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं अपना समय खराब एवम धन खराब करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि डिस्टिक कोर्ट हो या रिवेन्यू कोर्ट सबसे ज्यादा वहां सीधे-साधे एवं गांव के लोग देखने को मिलेगा, पढ़े-लिखे और समझदार लोग कोर्ट कचरी में कम दिखेंगे। गांव के सीधे-साधे लोग को कानून का ज्ञान नहीं होता और अनजाने में ही कानून का उल्लंघन कर जाते हैं। कानून की प्रक्रिया में एक बार घुस गए तो हम सभी जानते हैं कि न्यायालय प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसी जटिलता को दूर करने के लिए ही देश में तीन नए कानून लाया गया है। देश में की 3 क्रिमिनल लॉ अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी। इन तीनो कानूनों को दंड संहिता से न्याय संहिता बनाया गया है। ताकि सबको आसानी से न्याय मिल सके, दंड की बजाय हम न्याय की ओर आगे बढ़ सके।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने बताया की बताया है कि 1 जुलाई से कानूनी नियमों में बदलाव होगा, यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग नए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा की नियम सबके लिए बराबर है, दंड संहिता को न्याय सहित में बदला गया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को इस नए कानून का ज्ञान होना चाहिए।
कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने कहा एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य आमजनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें।
वरिष्ठ अधिवक्ता माहिर झा ने बताया की कानून में क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही भूलवश कोई अपराध हुई हो, सजा जरूर मिलेगी। जो 3 नए कानून बनाया गया है उसमे बहुत अच्छा प्रावधान है। अब धारा 420 ठगी के स्थान पर धारा 318 बन गया। उन्होंने बताया की नए कानून में धाराओं में बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। जो पहले हत्या का मामला धारा 320 को अब धारा 103 कहा जायेगा। उन्होंने बताया की अंग्रेजी ने जो आईपीसी दंड सहित अपने हिसाब से बनाया गया था जिसे अब सुधार कर न्याय संहिता बनाया गया । इस प्रकार नवीन कानून में धाराओं को बदलकर नया धारा उसमे जोड़ा गया है। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, उन्होंने शॉर्ट किया गया है। नवीन कानून में महिलाओ को ज्यादा अधिकार दिए गए है। महिलाओ के साथ अपराध होने पर केवल एकल साक्ष्य के आधार पर न्यायलय घटना को सुनकर ही सजा का प्रावधान है।
अपर कलेक्टर श्री प्रेम कुमार पटेल ने आयोजित कार्यशाला में कानून के उद्देश्य इसके नवीन प्रावधानों आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक श्रीमती नेहा पांडे ने बताया कि नए कानून की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट में जाकर प्रामाणिक जानकारी ले। यह सभी बातें सामान्य भाषा में बताई गई हैं, जिससे आम लोगों को समझने में आसानी होगी।
उन्होंने बताया की नए न्याय सहिता में बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध करने पर कठोर कार्रवाई के अलावा मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया गया है।