बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने एक बार फिर से परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे परीक्षा परिणाम जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने पहले शासन को 90 दिनों का समय देते हुए 10 सितंबर तक परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। गृहमंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों को आश्वसान दिया है कि अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा।अभ्यर्थियों का धरना समाप्तअभ्यर्थियों ने लगभग 10 दिनों तक आमरण अनशन, मुंडन, कैंडल मार्च, और सड़कों पर भीख मांग कर प्रदर्शन किया था। गृहमंत्री के आश्वसान के बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना समाप्त किया है।हाई कोर्ट का यह फैसला छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थीयों के बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट की डिवीजनल बैंच ने स्ढ्ढ भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका को एक बार फिर से खारिज कर कर दिया है। जिससे स्ढ्ढ भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने का रास्त साफ हो गया है। इसके पहले भी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने भी परीक्षा रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका को खारीज कर दिया था। परीक्षा में असफल होने वाले अलग-अलग अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की याचिका लगा चुके हैं जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया है। बता दें की कोर्ट ने शासन को 90 दिनों का समय देते हुए 10 सितंबर तक परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे लेकिन परिणाम जारी नहीं किया जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का मामला लगाया गया है। अभ्यर्थी लगातार राजधानी में अमरण अनशन समेत अलग-अलग प्रकार से अनशन कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने लगभग 10 दिनों तक आमरण अशनश रखा, मुंडन कराया, कैंडल मार्च निकाला, सड़कों पर भीख मांग कर प्रदर्शन किया। अंत में गृहमंत्री के घर के बाहर परिजनों साथ धरना दिया। अभ्यर्थियों की बात सुनकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों को 20 सितंबर को आश्वसान दिया है की अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना समाप्त किया । अब हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने की याचिका खारीज होने के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।


Author: Rajdhani Se Janta Tak
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