अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में SC का फैसला आज, सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ सुनाएगी निर्णय

राजधानी से जनता तक । नई दिल्ली l  असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना है।

SC’s decision today in the matter of granting citizenship to illegal immigrants : शीर्ष अदालत ने पिछले साल 12 दिसंबर को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर सवाल उठाते हुए 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। असम समझौते के दायरे में आने वाले लोगों की नागरिकता का मुद्दा सुलझाने के लिए विशेष प्रविधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को शामिल किया गया था।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होता हुआ राजधानी से जनता तक दैनिक अखबार के साथ न्यूज पोर्टल, यूटयूब चैनल,जो दिन की छोटी बड़ी खबरों को जनमानस के बिच पहुंचाती है और सेवा के लिए तत्पर रहती है dainikrajdhanisejantatak@gmail.com

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]

टॉप स्टोरीज

error: Content is protected !!