अफसरों की कार्यप्रणाली से हाईकोर्ट नाराज

राजधानी से जनता तक । बिलासपुर । सरफेसी एक्ट के तहत बंधक जमीन का कब्जा दिलाने में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सरफेसी एक्ट के तहत बंधक संपत्ति का कब्जा 30 दिनों के भीतर दिलाने के लिए कलेक्टर ने 7 दिसंबर 2023 को तहसीलदार को निर्देश दिया था। तहसीलदार ने यह जिम्मेदारी अतिरिक्त तहसीलदार सिद्धि गवेल को सौंपी, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बावजूद कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। ्रद्यह्यश क्रद्गड्डस्र – सुचारू में रूप से चल रहा धान खरीदी महाभियान याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त तहसीलदार ने एयू स्माल फाइनेंस बैंक की जगह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बिलासपुर के नाम से बेदखली वारंट जारी कर दिया। इस त्रुटि के कारण कब्जा दिलाने की प्रक्रिया ठप हो गई। याचिकाकर्ता ने इसे अधिकारियों की लापरवाही और टालमटोल का उदाहरण बताया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मातहत अधिकारी अपने सीनियर अफसरों के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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