आरोपी सुनील लहरे उर्फ सोनू उम्र 38 वर्ष साकिन मुड़पार(चु.) थाना पामगढ़ जिला जांजगीर- चांपा
आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा । श्रीमान विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें मुखबिर सूचना पर आरोपी सुनील लहरे उर्फ निवासी मुड़पार(चु.) थाना पामगढ़ के कब्जे से 09 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 900/रू को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 526/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि. संतोष बंजारे, आर. सूरज पाटले, श्याम सरोज ओगरे, रज्जू रात्रे, मुकेश कमलेश, म.आर. सविता पटेल एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का योगदान रहा।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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