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बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बिक्री करने पर किराना व्यवसायी को हुआ सजा और जुर्माना

राजधानी से जनता तक । सारंगढ़ बिलाईगढ़ /खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 फरवरी 2017 को कोसीर के धनसाय किराना स्टोर में खाद्य सामग्री का जांच किया गया और उनसे लाइसेंस मांगा गया। खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर उनके विरुद्ध अपराध कायम कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुति किया गया। आरोपी धनसाय पटेल को 25 अप्रैल 2019 को जमानत पर रिहा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2024 को बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने पर 3 माह का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थ दंड दिया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2 माह का कारावास होगा।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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