नई दिल्ली । दिल्ली की एक कोर्ट ने अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चतिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया।शिकायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने खडग़े पर रैली के दौरान भाजपा- आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी की पहचान हो चुकी है और सारे सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं, ऐसे में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस जांच और एफआईआर की जरूरत नहीं, आवेदन खारिज किया जाता है।कोर्ट ने कहा कि वह शिकायत का संज्ञान लेता है और शिकायतकर्ता को समन-पूर्व साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति देता है।कोर्ट ने कहा, आगे जांच की जरूरत पड़ी तो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 लागू की जा सकती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि खडग़े ने अप्रैल 2023 को कर्नाटक के गडग के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी।शिकायत में बताया कि बाद में उसी दिन कथित खडग़े ने अन्य चुनावी रैलियों में स्पष्ट किया कि उनका बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ था।शिकायतकर्ता ने कहा कि आरएसएस सदस्य होने के नाते वह खुद को बदनाम महसूस कर रहा है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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