पुल निर्माण हुए 5 वर्ष से अधिक हो गया लेकिन अधिग्रहीत भूमि के बदले मूवावजा का नहीं किया गया भुगतान
भूमि अधिग्रहित के बदले मूवावजा के मांग को लेकर जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह ने ग्रामीणों के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी भैयाथान को सौंपा ज्ञापन
मोहन प्रताप सिंह
राजधानी से जनता तक. सूरजपुर/भैयाथान:– जिले अंतर्गत भैयाथान विकासखंड अंतर्गत खोपा से लोधिमा मार्ग पर रेड़ नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों को लेकर जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह व प्रभावित किसानों ने भैयाथान के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा राशि की मांग की है।
5 वर्ष से अधिक समय बीता तो भी नहीं मिला मूवावजा
एसडीएम सागर सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में प्रभावित किसानों ने बताया है कि सूरजपुर के खोपा से लोधिमा मार्ग पर बने रेड़ नदी पर पुलिया निर्माण हुए लगभग 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु आज दिनांक तक निर्माण कार्य में प्रभावित किसानों की भूमि का मुआवजा राशि अप्राप्त है। किसान न तो उक्त जमीन पर खेती कर पा रहें हैं तथा शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि भी अप्राप्त है। जिससे किसानों को दोहरी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का मांग तत्काल किया जाए भुगतान
पुल निर्माण में प्रभावित किसानों ने गुहार लगाते हुए तत्काल खाते में मुआवजा राशि अंतरण करने की मांग की है। जिससे किसानों के परेशानियों का समाधान हो सके।
आवश्यक कार्यवाही के लिए किया गया प्रेषित
सूरजपुर के अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु परिक्षेत्र रायपुर को मार्च 2024 में पत्र लिखकर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की मांग की है।उक्त कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु रु. 444.81 लाख का प्राक्कलन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसका पुनरीक्षित प्राक्कलन भी प्रस्तुत किया गया है। भूमि मुआवजा 2013 भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किये जाने के कारण मुआवजा की राशि 866190.00 लाख से बढ़ाकर 1701173.00 लाख हो गया है। लेकिन कार्य का भूमि मुआवजा का प्रकरण पूर्व में तैयार कर रू. 866190.00 लाख का प्रस्तुत किया गया था तथा मुआवजा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 80 प्रतिशत की राशि रू 455568.00 लाख अनुविभागीय (राजस्व) सूरजपुर में जमा किया गया। किन्तु उनके द्वारा प्रकरण को निरस्त कर नये नियम 2013 भू-अर्जन अधिनियम के तहत् प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिस कारण से पुन प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता पड़ रही है। उक्त कार्य बजट मद क्रमांक 4430-06 के तहत् भू-अर्जन मुआवजा राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन राशि रू. 444.81 लाख की तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित की गई है।
16 फीसदी अबोव में मिला था निविदा
जिला सूरजपुर के खोपा से लोधिमा मार्ग पर रेहण्ड नदी पर पुल निर्माण हेतु लोक निर्माण कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा 25 फरवरी 2015 को रु. 306.51 लाख का प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा उपरान्त मेसर्स शिवानी कंस्ट्रक्शन, ‘ब-वर्ग ठेकेदार को राशि 351.00 लाख का 15.97% अबोव पर दिनांक 11.09.2015 को कार्यादेश जारी कर निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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