बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में विधायक पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान वकील से एप्लीकेशन पेश करने के लिए जवाब मांगा। इस पर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने एक बार फिर मोहलत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को होगी। इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक के अधिवक्ता को नाराजगी जताते हुए उन्हें अंतिम मौका दिया था, जब यह जानकारी दी गई थी कि विधायक जेल में हैं और मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जेल में विधायक से हुई मुलाकातों का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने झूठी जानकारी देने पर नाराजगी व्यक्त की थी। याचिका में विधायक देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही जानकारी न देने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 फरवरी 2025 की तारीख तय की है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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