बिलासपुर । बस्तर और सुकमा जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर 18 करोड़ रुपये का स्ट्रीट लाइट घोटाला किए जाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट के स्व-संज्ञान के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है।
बुधवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो चुकी है और वे अपना काम कर रही हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शासन से शपथपत्र में विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। बस्तर और सुकमा जिले के 190 गांवों में 3500 से ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, जिसकी लागत 18 करोड़ रुपये आई थी। इन लाइटों को नियमों को दरकिनार कर लगाया गया, और निविदा प्रक्रिया भी क्रेडा (क्रेडा) के माध्यम से नहीं की गई थी। इससे संबंधित अधिकारी पहले से ही पूरी जानकारी रखते हुए भी इस मामले में अनदेखी करते रहे। पूर्व सुनवाई में बताया गया कि 09 अप्रैल 2024 को आदिवासी विकास आयुक्त द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, और अब रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। कोर्ट ने शासन से मामले की विस्तृत जानकारी शपथपत्र में पेश करने का आदेश दिया है।

Author: Rajdhani Se Janta Tak
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