बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग का विवाह रोका

राजधानी से जनता तक जिला प्रमुख पवन तिवारी कबीरधाम 

दूरस्थ वनांचल में महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने रोका बाल विवाह

 

कवर्धा । कबीरधाम जिले में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य शासन के निर्देश एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जोगी नवागांव, बोड़ला में एक नाबालिग लड़के की शादी को रूकवाई है।महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आनन्द तिवारी को सूचना मिली थी कि दूरस्थ वनांचल ग्राम जोगी नवागांव में एक नाबालिग लड़के की शादी कराई जा रही है। इस सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम तुरंत गांव के लिए रवाना की गई और परिवारजनों से बातचीत कर विवाह की प्रक्रिया को तत्काल रोक लगाई गई। अधिकारियों ने परिवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी परिणामों की जानकारी दी और उन्हें समझाया कि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि इससे बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है।

ग्रामीणों को किया जागरूक

मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर ने उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नाबालिग बच्चों की शादी कराने पर माता-पिता और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

समाज से सहयोग की अपील

 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नमन देशमुख ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बाल विवाह की सूचना टोल-फ्री नंबर 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) पर दी जा सकती है

प्रशासन की सतर्कता से बचपन सुरक्षित

बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार सक्रिय है। इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई से न केवल बाल विवाह रोके जा रहे हैं बल्कि लोगों को कानून और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान नमन देशमुख (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी), सत्यनारायण राठौर (जिला बाल संरक्षण अधिकारी), अविनाश ठाकुर (परामर्शदाता), धुरपत सिंह राजपूत (महिला एवं बाल विकास विभाग) एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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