राजधानी से जनता तक| कोरबा| कोरबा में अवैध रूप से अतिक्रमण कर मार्ग बाधित करने वाले कबाड़ी व्यापारी तनवीर खान के खिलाफ आज कोरबा पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान न केवल अतिक्रमण हटाया गया, बल्कि सार्वजनिक मार्ग पर गंदगी फैलाने और स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वाले कचरे को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की गई।
मामला वार्ड क्रमांक 29 मुढ़ापार का है, जहां रामनगर मोड़ से आम रोड तक स्थित कबाड़ी दुकान के खिलाफ नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, दुकानदार तनवीर खान द्वारा सड़क किनारे कबाड़ का सामान फैलाकर राहगीरों के लिए बाधा उत्पन्न की जा रही थी।
पुलिस और नगर निगम ने पूर्व में दुकानदार को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो 10 अप्रैल को टीम ने स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान पाया गया कि दुकानदार ने न केवल लोक मार्ग पर कबाड़ जमा किया था, बल्कि देशी शराब की शीशियाँ, प्लास्टिक और अन्य कचरे को जमा कर क्षेत्र में गंदगी और पब्लिक न्यूज़ेंस की स्थिति पैदा कर दी थी।
इस पर नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण) और बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) (सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाना) के तहत मामला दर्ज कर माननीय एस.डी.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Author: Sangam Dubey
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