संवाददाता/ लक्ष्मी रजक
खैरागढ़। खैरागढ़ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन के क्रियान्वयन हेतु जिले में सपोर्ट पर्सन (सहायक व्यक्ति) का इम्पैनलमेंट हेतु चाही गई शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव इस प्रकार है – व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में, आवेदक के पास सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभव के साथ स्तानक डिग्री हो, स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष से कार्यरत
क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभव के साथ स्तानक डिग्री हो,स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष से कार्यरत हो,
उक्त संबंध में इच्छुक आवेदक/संस्था आवश्यक जानकारी हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला के. सी. जी. (छ.ग.) से संपर्क कर निर्धारित प्रारुप में दिनांक 30.05.2025 तक आवेदन कर सकते है।
