जांजगीर-चांपा – कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री रूपेश राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद की गई है, जिसमें श्री राठौर कार्यालय समय में मदिरापान कर अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए देखे गए।

यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(7) और 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होते ही प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अनुशासनात्मक कदम उठाया। कलेक्टर श्री महोबे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री राठौर को निलंबित किया है।
निलंबन की अवधि में श्री राठौर का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नवागढ़ कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है।

Author: Rajdhani Se Janta Tak
राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है