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पूर्व खाद्य निरीक्षक के संरक्षण मे चल रहा था मृत हितग्राहियों के राशन गबन और स्टॉक मेंटेनेन्स का खेल।

राजधानी से जनता तक।

चंद्रपुर,डभरा।। नवीन जिला सक्ति अनुविभाग डभरा के प्रदाय केंद्र चंद्रपुर अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान 542009036 बालपुर संचालनकर्ता सरस्वती महिला स्व सहायता समूह बालपुर का मामला प्रकाश मे आया है जहाँ मृत हितग्राहियों को राशन वितरण बताकर शासन को चुना लगाने और राशन गबन करने , राशन स्टॉक मे हेरा फेरी करने तथा हितग्राहियों को शक्कर न मिलने की लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डभरा से की गई थी।
जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा खाद्य निरीक्षक डभरा को जाँच के लिए आदेशित किया गया।आपको बता दें शासकीय उचित मूल्य की दुकान बालपुर 542009036,जो की सरस्वती महिला स्व सहायता समूह सह विक्रेता बसंती मानिकपुरी के द्वारा संचालित किया जाता है । जो की जाँच के दौरान मृतकों को राशन वितरण बताया जाना,स्टॉक मे हेरा फेरी कर कमी पाया जाना तथा पूर्व माह मे कुछ हितग्राहियों को शक्कर न मिलना सभी शिकायत सही पाया गया । जिस पर खाद्य निरीक्षक डभरा अविनाश पटेल ने जाँच कर पंचनामा , जाँच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डभरा को सौंप दिया है । तथा जानकारी दिया गया कि जल्द हि शासकीय उचित मूल्य की दुकान 542009036 का संचालन सरस्वती महिला स्व सहायता समूह से पृथक किया जायेगा।

पूछ रही जनता कैसे और किस आधार पर हुई थी दुकान आबंटित…

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
आपको बता दें चुनावी गलियारों के तेज होते होते शासकीय उचित मूल्य दुकान बालपुर ग्राम पंचायत का संचालन एजेंसी निरस्त कर राजनैतिक दबाव मे आनन फानन मे आवेदन आमंत्रित किया गया।जिसमे दो समूहों के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुई थी। जिसकी जाँच कर दुकान आबंटित करना था,जिसमे बायलाज व निहित नियम के आधार पर आवेदन कर्ता समूह के सभी सदस्यों के क्रिमिनल रिकॉर्ड परीक्षण उपरांत साफ सुथरी सही पाये जाने पर दुकान आबंटित करनी थी किन्तु सारे नियम कानून को ताक मे रख अपना उल्लू सीधा करने व राजनैतिक दबाव पर क्रिमिनल गतिविधि होने को अनदेखा कर पूर्व खाद्य निरीक्षक डभरा मनोज साहू के द्वारा दुकान आबंटित की गई और तब से हि पूर्व मे की गई शिकायत मृत हितग्राहियों के नाम राशन घोटाले के हितग्राहियों के नाम आज पर्यंत तक राशन वितरण होता रहा जो की समस्त जानकारी खाद्य निरीक्षक मनोज साहू को होते हुए भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

क्या कहता है जाँच प्रतिवेदन किन-किन धाराओं के तहत हो सकती है कार्यवाही…

शासकीय उचित मूल्य दुकान बालपुर 542009036 मे शिकायत सही साबित हुआ और स्टॉक मे चावल २१५ क्विंटल, शक्कर ३.२७ क्विंटल, नमक ३.७७ क्विंटल की कमी पायी गई साथ हि निरीक्षण के दौरान कथन लिया गया जिसमे हितग्राहियों क्रमशः १. गायत्री/सुंदरलाल , २. सोभनमती / चैतू राम के द्वारा बताया गया की उन्हे फ़रवरी माह का शक़्कर नही दिया गया था, जो की शिकायत पश्चात खाद्य निरीक्षक की मौजूदगी मे दिया गया, इसी प्रकार मृत व्यक्ति हलमती/ भगतराम राशन कार्ड २२३७९९६२७९२१ को खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया।

उपरोक्त कृत्य छ.ग.सर्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश २०१६ की कड़िका ५(१),५(२४),११(३),११(१०),व १५ का उलंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ की धारा ३१७ के तहत डंदनीय है।

अब देखना यह होगा की जाँच मे पाये गये दोषी दुकान संचालक विक्रेता बसंती मानिकपुरी के उपर क्या कार्यवाही की जाती है। या अब भी राजनैतिक दबाव का लक्षण परिलक्षित होते नजर आएगा।

Prakash Jaiswal
Author: Prakash Jaiswal

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