जिसका बुल्डोजर से घर टूटा, उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे… सुप्रीम कोर्ट का आदेश

राजधानी से जनता तक  । नई दिल्ली । देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सडक़ चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। मनोज टिबरेवाल आकाश ने रिट याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे।?सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिबरेवाल द्वारा संबोधित पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया गया था।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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