रायपुर । छत्तीसगढ़ में जल्द होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के समय जमानत की राशि देनी होगी। जब तक जमानत की राशि जमा नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रत्याशी नहीं बन सकेगा। इन चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद के लिए एक से पांच हजार और अध्यक्ष पद के लिए 10 से 15 हजार रुपये की जमानत लगेगी। नगर निगमों में महापौर पद के जमानत राशि 20 हजार रुपये देने होंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को इस संबंध में आदेश जारी किया है। पार्षद पद का चुनाव लडऩे वालों को नगर पंचायत के लिए 1000 रुपये, नगर पालिका के लिए 3000 रुपये और नगर निगम के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रुपये, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपये और नगर पालिक निगम के महापौर पद के प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपये जमा करने होंगे। जमानत राशि दोगुनी हो चुकी हुई है। जमानति राशि कम होने से बेवजह नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में इस पर भी अंकुश लगेगा।
इस वर्ग की जमानत राशि होगी आधी
राज्य चुनाव आयोग ने जमानत राशि जमा करने के संबंध में यह प्रावधान भी रखा है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी एससी-एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग को सामान्य प्रत्याशियों के मुकाबले आधी जमानत राशि देनी होगी। अगर किसी प्रत्याशी ने एक स्थान से एक से अधिक नामांकन दाखिल किया हो तो उसे एक से अधिक बार जमानत राशि नहीं देनी होगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है।
नामांकन से पहले जमा करनी होगी राशि
नामांकन से पहले प्रत्याशी द्वारा किसी भी शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से यह राशि जमा की जा सकती है। इस राशि की रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। वहीं कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव की मतदाता सूची देखना चाहता है तो उसके लिए दो रुपये फीस देनी होगी। इसी तरह मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी सीडी में लेने के लिए वार्ड या ग्राम पंचायत शुल्क 100 रुपये रखा गया है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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