कोरबा । गर्भवती पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश करने वाले शिव प्रकाश शाह को कोरबा के सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 201 और धारा 316 के तहत क्रमशः 5 वर्ष और 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड भी लगाया गया। यह घटना 17 अप्रैल 2022 की है। आरोपी शिव प्रकाश शाह ने अपनी गर्भवती पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए उसे चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद, पत्नी को अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुनाई कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस चौकी रामपुर में मर्ग पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करते हुए एक सब्जी काटने वाला चाकू साक्ष्य के तौर पर पेश किया। पुलिस जांच में पीएम रिपोर्ट से पता चला कि मृतका के शरीर पर कुल 14 चोटें थीं, जिनमें से कई गहरे और घातक थे। डॉक्टरों ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी चोटें आत्महत्या के प्रयास से संभव नहीं थीं।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में आरोपी गुमराह करता रहा, लेकिन अंततः उसने हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण उसने यह कदम उठाया। मामले की सुनवाई के दौरान, घटना के चश्मदीद गवाह, जो आरोपी के बच्चे थे, अपने बयान से मुकर गए। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने लास्ट सीन थ्योरी और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अदालत ने पुलिस के तर्कों को स्वीकार किया कि घटना के समय मृतका के साथ केवल आरोपी और उसके बच्चे मौजूद थे। 14 जनवरी 2025 को माननीय सत्र न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने, धारा 201 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 316 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा दी।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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