चंडीगढ़ । पंजाब कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों को विभिन्न नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा 2006 में पारित किए कानून को लागू करना चाहिए, जिसमें कानून अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है। पंजाब कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पीसीसी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष राज बख्श कंभोज, अर्शप्रीत खडियाल और बरनाला के विधायक कुलदीप ढिल्लों के साथ कहा कि यह कांग्रेस सरकार ही थी जिसने 2006 में विभिन्न नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया था, यह फिर से कांग्रेस सरकार ही थी जिसने 2021 में अधिनियम को अधिसूचित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दस साल तक सत्ता में रहने वाली अकाली-भाजपा सरकार कानून को लेकर सोती रही। उन्होंने कहा कि आप ने भी यही किया, लेकिन जब उसने कानून को आंशिक रूप से ही लागू किया है, क्योंकि इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। पीसीसी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार के इस दावे का कड़ा विरोध किया कि उसने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नीति लागू की है। उन्होंने खुलासा किया कि वास्तव में आप सरकार ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में शुरू में कोई आरक्षण लाभ नहीं दिया था। उन्होंने महाधिवक्ता कार्यालय के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। वड़िंग ने कहा कि करीब 18 महीने बाद आप सरकार को एहसास हुआ कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जाना है, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी थी, आप नहीं, जिसने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में न केवल अनुसूचित जातियों को, बल्कि पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने का कानून पारित किया था। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने अब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने केवल उस कानून को लागू किया है जिसे हमने पारित किया था और इसे अपना बताते हुए अधिसूचित किया था।

Author: Rajdhani Se Janta Tak
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