शासकीय स्कूल गेट से सटी भूमि पर अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण

 

प्रशासन ने दिखाई सख्ती, अतिक्रमणकर्ता को नोटिस जारी कर दी सख्त चेतावनी

खैरागढ़ : जहाँ एक ओर शिक्षा के मंदिर की चौखट से देश के भविष्य को आकार दिया जाता है वहीं दूसरी ओर उसी प्रवेशद्वार के बगल में अवैध कमाई की नींव डाली जा रही थी। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम जालबांधा में स्थित मिडिल स्कूल और कॉलेज के मुख्य गेट से सटे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था जिसे देखते ही प्रशासन हरकत में आया और सख्त कदम उठाया गया।

शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार, खसरा नंबर 602/2 की भूमि, जो पूर्व से ही वर्षा ऋतु में जलभराव क्षेत्र रही है और विद्यालय प्रांगण की प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग है वहां ग्राम जालबांधा निवासी मुकेश वर्मा पिता प्रहलाद वर्मा द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस भूमि पर स्कूल के बच्चों की चहलकदमी की जगह अब सीमेंट छड़ और ईंटों का ढेर नजर आने लगा था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत जालबांधा के सचिव दुलार कोसरे एवं सरपंच संतोषी जयराम वर्मा ने संज्ञान में लेते हुए दिनांक 16 जून को राजस्व निरीक्षक (आरआई) एवं पटवारी की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा तैयार कराया गया। तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकर्ता मुकेश वर्मा को तीन दिवस के भीतर अवैध निर्माण हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में नहीं हटाया गया, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56(1)(2) के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए निर्माण को राजसात घोषित किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

इस

Deendyal Yadav
Author: Deendyal Yadav

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]

टॉप स्टोरीज

error: Content is protected !!