चन्द्रदीप यादव/राजधानी से जनता तक/बलरामपुर रामानुजगंज
शंकरगढ़ :- बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना में दिनांक 22जनवरी 2026 के रात्रि करीब 8.30 बजे मुखबीर के जरिये सूचना मिला कि ग्राम भैरोपुर थानपारा में एक खेत के पास कुछ लोग अशोक लिलेण्ड (छोटा हाथी) से 04 रास मवेशी को बुचड़खाना कटिंग हेतु ले जाने ‘ के लिये रस्सी से पैर को बांधकर लोड कर रहे हैं कि सूचना थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र जायसवाल के द्वारा थाना स्टाफ के साथ सूचना तस्दीक हेतु भैरोपुर थान पारा जाकर घेराबंदी किया गया जहां अशोक लिलेण्ड (छोटा हाथी) में भैसा लोड कर रहे लोग पुलिस को देखकर अंधेर का फायदा उठाकर भागने लगे जिन्हें थाना स्टाफ के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया तथा नाम पता पूछताछ करने पर रमेश कुमार मरकाम पिता सुखी चरण जाति गोंड़ उम्र 24 साल साकिन सनावल बोदरापार वार्ड न.06 थाना सनावल, अजय साण्डिल्य पिता रामचरण साण्डिल्य जाति गोंड उम्र 21 साल साकिन सनावल बोदरापारा वार्ड क.7 थाना सनावल, अशोक कुमार माणिकपुर पिता स्व. दरगाही राम जाति पनिका उम्र 28 साल साकिन रेवतीपुर रामचन्द्रपुर विकास कुमार पिता मोहरसाय जाति थाना पनिका इ उम्रं 24 साल साकिन स्याहीमोंड थाना बसंतपूर बताये। गवाहन के समक्ष अशोक लिलेण्ड वाहन कमांक यूपी 64 सीटी 3834 में बंधा हुआ तिरपाल को खोला गया जिसमें 02 रास भैसा लोड था जिसके सामने का दोनों पैर को प्लास्टिक रस्सी से कूरतापूर्वक बांधा हुआ मिला। वाहन चालक रमेश मरकाम से अशोक लिलेण्ड वाहन क. यूपी 64 सीटी 383४ एवं 02 रास भैसा, वाहन चालक अशोक कुमार मानिकपुरी से अशोक लिलेण्ड (सोल्ड) वाहन एवं ०2 रास भैसा जप्त किया गया। तथा वाहन चालक अशोक कुमार मानिकपूरी रमेश कुमार मरकाम के द्वारा कटिंग हेतु मवेशी को बुचड़खाना ले जाने के संबंध आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध क. 15/ 2026 धारा छ.ग. कृषक पशु परि, अधि, 2004 की धारा 4, 6,10 एवं पशु कूरता नि. अधि 1960 की धारा १()घ पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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