जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी अंचल सुकमा में अब गांव-गांव स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा निस्तारण को लेकर बड़ी और सख्त पहल करते हुए 20 एवं 21 मई 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ‘विशेष ग्राम सभा’ आयोजित करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर अमित कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह विशेष ग्राम सभा राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित की जाएगी। ग्राम सभाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026’ के प्रावधानों को ग्रामीणों के बीच पढ़कर सुनाया जाएगा तथा गांवों को कचरा मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने इस अभियान को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2)(क) का हवाला देते हुए निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा में केवल औपचारिक कोरम पूरा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ग्रामीणों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्थानीय सरपंच, पंच और पंचायत सचिवों को सौंपा गया है, ताकि हर ग्रामीण तक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कानून की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंच सके। वहीं ग्राम सभा की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के तहत संचालित की जाएगी।
जिला प्रशासन के इस फैसले को ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 20 और 21 मई को होने वाली यह विशेष ग्राम सभा न सिर्फ गांवों को स्वच्छ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि लोगों में सामुदायिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई चेतना भी पैदा करेगी।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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