प्लास्टिक फ्री जोन सर्वमंगला मंदिर परिसर में प्लास्टिक के उपयोग पर लगा अर्थदण्ड

राजधानी से जनता तक|कोरबा| प्रतिबंधित प्लास्टिक फ्री जोन सर्वमंगला मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न पूजन सामग्री दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग आदि का उपयोग करते पाये जाने पर आज निगम अमले द्वारा 02 दुकानदारों पर 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि का उपयोग कदापि न करें तथा मॉं सर्वमंगला मंदिर परिसर को प्लास्टिक फ्री जोन बनाये रखने में सहयोग दें।

यहॉं उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि के विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंद लगाया गया है, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व डिस्पोजल आदि का उपयोग एक ओर जहॉं स्वास्थ्य के लिये घातक है, वहीं साफ-सफाई व्यवस्था व पर्यावरण पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है तथा लोगों को लगातार समझाईश देकर उन्हें जागरूक किया जाता है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग कदापि न करे। निगम द्वारा मॉं सर्वमंगला मंदिर परिसर को सितम्बर 2025 से प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है, किन्तु कतिपय दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग किये जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं, निगम अमले द्वारा आज दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूजन सामग्री विक्रेता नरसिंह पटेल एवं नारियल विक्रेता किशन पटेल के द्वारा दुकान में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा था, इस पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुये उक्त दोनों दुकान संचालकों पर 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया तथा उन्हें हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग न करे।

Sangam Dubey
Author: Sangam Dubey

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