बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने वालों पर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के साथ मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

बिलासपुर । हाई कोर्ट ने रायपुर में आधी रात सड़क के बीचों-बीच कार रोककर बर्थडे मनाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. पूरे वाकये में नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथपत्र तलब किया है।हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक आम आदमी के मामले में आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल भेज पाएंगे, और अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है, और 300 रुपए का चलान काटा गया है.दरअसल, राजधानी रायपुर में 30 जनवरी 2025 को इस घटनाक्रम को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई थी. खबर में रायपुरा चौक के पास बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे पार्टी मानने को लेकर वीडियो वायरल की जानकारी भी दी गई थी. खबर में बीच सड़क में दो कार को बीच सड़क पर खड़ा कर कार की बोनट में केक रखकर काटा गया, जिससे सड़क पर जाम भी लग गया था।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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