स्वच्छ गांव की दिशा में बड़ा कदम, 16 मई को जिलेभर में विशेष ग्राम सभा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का होगा वाचन, कचरा फैलाने और जलाने पर सख्ती

खैरागढ़, । जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 16 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह ग्राम सभा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के तहत बुलाई जा रही इस विशेष ग्राम सभा में सर्वोच्च न्यायालय के 19 फरवरी, 29 अप्रैल एवं 05 मई 2026 के आदेशों का वाचन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

प्रशासन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से लागू इन नियमों के तहत गांवों में घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का चार अलग-अलग श्रेणियों में पृथक्करण तथा प्रत्येक घर से यूजर चार्ज लेना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों, तालाबों और गार्डनों में कचरा फेंकने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं किसी भी परिस्थिति में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ग्राम सभाओं में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने पर जोर दिया जाएगा। अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ भवन निर्माण सामग्री और मलबा सार्वजनिक स्थानों पर फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के पालन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष सेल गठित किया जाएगा तथा कलेक्टर को विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में ग्राम सभा में शामिल होकर स्वच्छ एवं स्वस्थ गांव निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

Deendyal Yadav
Author: Deendyal Yadav