नवीन कानून के संबंध में जागरूकता लाने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

नवीन कानून के संबंध में जागरूकता लाने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

नवीन कानून आगामी 1 जुलाई से होगा लागू

राजधानी से जनता तक/पंकज गुप्ता/बलरामपुर 

बलरामपुर 27 जून 2024 :- कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष से वीसी के माध्यम से जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , तहसीलदार , नायब तहसीलदार एवं जनपद सीईओ को भारतीय न्याय व्यवस्था अंतर्गत परिवर्तित किए गए 3 नवीन कानूनी नियमों से आम नागरिको को अवगत कराने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस दौरान अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन उपस्थित थे।कलेक्टर एक्का ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए वर्तमान कानूनों के संबंध में प्रकाश डाला।प्रभारी उपसंचालक लोक अभियोजन रामानुजगंज के द्वारा नवीन कानून के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से लाए गए हैं, ये नए कानून क्रमशः इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।उक्त नवीन कानून आगामी 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तनीय एवं लागू होगी।

आम नागरिको को नवीन कानून के बारे में किया जायेगा जागरुक

नवीन कानून नियम 01 जुलाई 2024 से लागू होंगे। जिले में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में उक्त नवीन कानून व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजनों तक जागरूकता लाने हेतु 28 एवं 29 जून 2024 को कार्यशाला आयोजित की गई है। जिसमे नवीन कानून व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। जिसके तहत् विकासखण्ड बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर व वाड्रफनगर में 28 जून को शाम 04 बजे से एवं 29 जून को शंकरगढ़ में प्रातः 11 बजे से व कुसमी में दोपहर 03 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

Amesh Jangadey
Author: Amesh Jangadey

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

टॉप स्टोरीज