राजधानी से जनता तक । चरण सिंह क्षेत्रपाल । गरियाबंद – देवभोग नगर पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी ने 12 शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन समिति की नियुक्ति की गई है। जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके चलते इस नियुक्ति का अब विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बात यह है कि,देवभोग नगर पंचायत अंतर्गत ग्राम सुकलीभाठा पुराना, सुकलीभाठा नवीन,बरकानी, कोडकी पारा, कदली मुड़ा ,भतरा बहली, उसरी पानी, पुराना पानी, सरगी गुड़ा, मुंगिया, घुमर गुड़ा, बरबहली के शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाना था, लेकिन इसकी नियुक्त देवभोग अनुविभागीय अधिकारी को दी गई थी। किंतु नियुक्ति की प्रक्रिया में एसडीएम ने तय नियमों का पालन नहीं किया गया। जिसका अब विरोध करना शुरू हो गया है।
ज्ञापन सार्वजनिक नहीं किया गया दावा आपत्ति भी नहीं मंगवाई गई
देवभोग अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति को सार्वजनिक सूचना 4.09.2024 को जारी किया गया, सूचना को दैनिक अखबारों में प्रकाशित करवाया जाना था। संबंधित ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सूचना जारी करना था, लेकिन इसे सरकारी सोशल मीडिया ग्रुप तक सीमित रखा गया। फिर भी 12 दुकानों के लिए 28 समूहों ने आवेदन किया था।4 अक्टूबर को एसडीएम ने दुकान संचालन समिति का चयन सूची जारी कर किसान सहकारी समिति को संचालन प्रभार देने पत्र भी जारी कर दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत पत्र जारी करने से पहले जिन समूहों को अपात्र घोषित किया गया है, उन्हें किस वजह से अमान्य किया गया,यह नहीं बताया गया,ना ही नियुक्ति के पूर्व सूची चस्पा कर दावा-आपत्ति मांगा गया था। हैरानी की बात यह है कि पूरी प्रक्रिया को नोटशीट में निपटाए जाने की कोशिश चल रही थी। नियुक्त आदेश में खाद्य विभाग के अधिकारी की अभिमत और अनुशंसा की आवश्यकता थी,जिसे भी जरूरी नहीं समझा गया। ऐजेंसी को दुकान हस्तांतरण के पूर्व कलेक्टर खाद्य विभाग को भी इसकी जानकारी दिया जाना था। जिसे जरूरी नहीं समझा गया और सूचना नहीं दिया गया है।
सूचना सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे आवेदन नहीं कर सकें
जब नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद पुराना पानी के ग्रामीणों ने राशन कार्ड हितग्राही का हस्ताक्षर कर एसडीएम तुलसी दास मरकाम को ज्ञापन सौंपे, संचालन एजेंसी यथावत रखने की मांग की है, गांव का प्रमुख व्यक्ति मनी राम निधी व सखाराम यादव ने बताया कि पुराना पानी दुकान संचालन के लिए कोदो भाठा के समूह का चयन कर दिया गया, नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की सूचना मिलती तो हमारे गांव की महिला स्व-सहायता समूह भी आवेदन भरने की इच्छुक है।भारी लेन-देन कर मनमानी ढंग से नियुक्त किया गया है। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायत करने की बात कही गई।
दावा-आपत्ति का अवसर नहीं दिया गया, लेंगे न्यायालय का शरण
महात्मा गांधी महिला स्व-सहायता समूह धौरा कोट की पदाधिकारी सरस्वती सिन्हा ने बताई कि सुकली भाठा नवीन और गोहरापदर राशन दुकान का संचालन का विधिवत आदेश हमारे समूह के पास है। न्यायलयीन प्रक्रिया के बाद मंत्रालय से यह अधिकार हमें दिया गया था। बिना हमारे सूचना के , बिना हमारे आदेश को निरस्त किए, दूसरी समूह को एजेंसी बना दिया गया है।4 अक्टूबर को जब नियुक्ति पत्र मार्केटिंग सोसाइटी को भेजा गया,तब हमें इसका पता चला, नियुक्ति प्रक्रिया में दावा-आपत्ति का भी प्रावधान होता है, बिना दावा-आपत्ति नियुक्ति का विरोध करने 4 अक्टूबर को एसडीएम देवभोग के पत्र भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अब हम अपने अधिकार के लिए न्यालय के शरण में जाना होगा।
प्रकिया नियम विरुद्ध हुआ है तो अवश्य निरस्त होगा – खाद्य अधिकारी
इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी सुधीर गुरु ने कहा कि, एजेंसी नियुक्त का आदेश हमारे कार्यालय से जारी था, नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी विधिवत इस कार्यालय को अवगत कराना था। लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है, अगर सार्वजनिक सूचना और दावा आपत्ति जैसे जरूरी नियम का पालन नहीं किया गया है, और यदि गलत है तो मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर जानकारी लेते हैं। यदि नियम विरुद्ध होगा तो आदेश निरस्त किया जाएगा।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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