गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: महासमुंद के 3 युवक 12 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार, 3.37 लाख का माल जब्त

थाना फिंगेश्वर पुलिस की तगड़ी कार्रवाई 

 

गरियाबंद-:जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाने पुलिस प्रशासन की सख्त मुहिम के तहत फिंगेश्वर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतरजिला गांजा तस्करी में लिप्त महासमुंद के तीन युवकों को रंगे हाथ 12.400 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन समेत कुल 3 लाख 37 हजार रुपये की सामग्री जब्त की गई है।

 

कैसे हुई कार्रवाई?

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए थाना क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी क्रम में 26 जून को फिंगेश्वर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि तीन युवक दो मोटरसाइकिलों में भारी मात्रा में गांजा लेकर छुरा रोड होते हुए फिंगेश्वर की ओर आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने मेन रोड पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की।

 

मुखबिर की बताई गई जानकारी के आधार पर दो मोटरसाइकिलों को रोका गया और पूछताछ की गई। एक मोटरसाइकिल क्रमांक OD 03 Z 8593 के चालक ने अपना नाम प्रकाश कुमार ध्रुव उर्फ पप्पू और पीछे बैठे युवक ने अपना नाम राहुल बघेल बताया। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल CG 06 HC 4636 चला रहा युवक सिद्धांत ध्रुव उर्फ सिद्धार्थ था। तीनों आरोपी महासमुंद जिले के रहने वाले हैं।

 

गांजा समेत भारी सामग्री जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से 12.400 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत 1,92,000 रुपये बताई गई है, बरामद किया। साथ ही दोनों मोटरसाइकिल (यामाहा और बजाज पल्सर) जिनकी कीमत 2 लाख रुपये, दो विवो मोबाइल फोन (10,000 और 5,000 रुपये) और दो लाल-नील-ग्रे रंग के बैग सहित कुल 3,37,000 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई।

 

गिरफ्तार आरोपी

 

1. राहुल बघेल पिता ब्रम्हाराम बघेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी सुभाष नगर, महासमुंद

 

 

2. प्रकाश कुमार ध्रुव उर्फ पप्पू पिता लालाराम ध्रुव, उम्र 23 वर्ष, निवासी नयापारा, दलदली रोड, महासमुंद

 

 

3. सिद्धांत ध्रुव उर्फ सिद्धार्थ पिता मुरारी ध्रुव, उम्र 20 वर्ष, निवासी सुभाष नगर, महासमुंद

 

 

 

जप्त सामग्री विवरण

 

12.400 किलो गांजा – कीमत ₹1,92,000

 

मोटरसायकल यामाहा (OD 03 Z 8593) – ₹1,00,000

 

मोटरसायकल बजाज पल्सर (CG 06 HC 4636) – ₹1,00,000

 

टच स्क्रीन मोबाइल (Vivo) – ₹10,000

 

टच स्क्रीन मोबाइल (Vivo) – ₹5,000

 

दो बैग – कीमत सम्मिलित

 

 

कानूनी कार्रवाई

आरोपियों का यह कृत्य NDPS एक्ट की धारा 20 (ख) के तहत दंडनीय पाया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गवाहों की मौजूदगी में उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

फिंगेश्वर पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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