राजधानी से जनता तक/ चरण सिंह क्षेत्रपाल
देवभोग -जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना देवभोग पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग एवं मुखबिर सूचना के आधार पर सघन रेड कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 15.03.2026 एवं 16.03.2026 को थाना देवभोग पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर शराब रेड कार्यवाही कर कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 109 बल्क लीटर ओडिशा प्रांत की महुआ शराब एवं देशी कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। प्रथम प्रकरण में आरोपी ललीन्द्र कश्यप पिता दुर्योधन कश्यप उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सागौनबाड़ी को खुटगांव से सागौनबाड़ी जाने वाले मार्ग तेल नदी पुल के पास से 200 पाउच (प्रत्येक 200 एमएल) कुल 40 बल्क लीटर ओडिशा प्रांत की महुआ शराब सहित पकड़ा गया। द्वितीय प्रकरण में आरोपी बुटुराम यादव के कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में कुल 09 बल्क लीटर देशी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। तृतीय प्रकरण में आरोपी तरूण डोंगरे पिता बिलमराम डोंगरे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हड़ईकला को देवभोग बेलाट नाला के पास से 30 पाउच (प्रत्येक 200 एमएल) कुल 06 बल्क लीटर ओडिशा प्रांत की महुआ शराब सहित पकड़ा गया।चतुर्थ प्रकरण में आरोपी टंकेश्वर उर्फ टंकेश्वर यादव उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम गुरजीभाठा के कब्जे से तीन प्लास्टिक जरीकेन में कुल 15 बल्क लीटर देशी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। पंचम प्रकरण में आरोपी मोहन ध्रुव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम गुरजीभाठा के कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में कुल 15 बल्क लीटर देशी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया।षष्ठम प्रकरण में आरोपी बेरूराम हंसराज पिता बदरम हंसराज उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम गुरजीभाठा टी थाना देवभोग को जोरिंगपाड़ा पहाड़ी के पास से 05-05 लीटर क्षमता वाले जरीकेन में कुल 25 बल्क लीटर देशी कच्ची महुआ शराब सहित पकड़ा गया।
उक्त सभी आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर थाना देवभोग में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इसके अतिरिक्त थाना देवभोग पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गई तथा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत चालानी कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी –
ललीन्द्र कश्यप
बुटुराम यादव
तरूण डोंगरे
टंकेश्वर उर्फ टंकेश्वर यादव
मोहन ध्रुव
बेरूराम हंसराज
जप्त समाग्री –
कुल 109 बल्क लीटर ओडिशा प्रांत की महुआ शराब एवं देशी कच्ची महुआ शराब
प्लास्टिक जरीकेन एवं पाउच
अनुमानित कुल कीमत – लगभग ₹17,500/-
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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