नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा

कोरबा । जानकारी के अनुसार कोरबा जिलान्तर्गत एक 14 वर्षीय नाबालिक को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का अपराध सिद्ध होने पर इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 30 नवंबर 2020 को सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र में घटित हुई थी। नाबालिक पुत्री के गायब होने की शिकायत मां ने पुलिस के समक्ष दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसकी पतासाजी शुरू की। पुलिस ने घेराबंदी कर कथित आरोपियों को झगरहा के जंगल से गिरफ्तार किया था और नाबालिक को उसके पास बरामद किया। जांच के दौरान पूछताछ में उन्होंने अपने बयान में अपराध करना स्वीकार किया था। उसके बाद पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक श्री मिश्रा ने आगे बताया कि मामले की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) डा. ममता भोजवानी के न्यायालय में हुई। सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये तथा धारा 366 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं किये जाने पर (तीन मास,1 मास व 2 मास) अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कारावास की सभी सजाएं साथ चलेगी। न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपित को जेल भेज दिया गया।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

टॉप स्टोरीज