50 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब

आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 18/09/2024 को
आबकारी विभाग वृत्त सरसीवा को ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम धनगांव थाना सरसीवा में मुनेश कुमार नवल अपने अधिपत्य के मकान में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर मदिरा को अपने घर में तथा आसपास के गावो में थोक मात्रा में विक्रय किया जाता है l सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ ग्राम धनगांव में पहुंचे वहा बताए गए मकान में गवाह एवम आबकारी टीम के साथ उपस्थित हुए मकान के सामने वाहन को रुकता देख कर मुनेश कुमार नवल एवम उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा मकान का मुख्य द्वार बंद करने एवम मकान में रखे महुआ शराब के समान तरल को फेकने का प्रयास किया गया किंतु आबकारी टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे एवम उसके परिवार के सदस्यों को ऐसा करने से मना करते हुए उनको समझाइस दी गई तथा उनको मुखबिर सूचना के संबंध में अवगत करवाया गया l सर्वप्रथम मुनेश एवम अन्य गवाहों के समक्ष समस्त आबकारी टीम ने तथा टीम के द्वारा प्रयुक्त वाहन की जामा तलाशी दी गई हमारे तलाशी में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाए जाने पर मकान स्वामी के अनुमति से मकान में प्रवेश कर विधिवत रूप से मकान बाड़ी बरामदा आदि की तलाशी ली गई l तलाशी में माकन में 02 मिट्टी से निर्मित भट्टी एवम महुआ शराब को बनाने के लिए प्रयुक्त बर्तन व महुआ शराब को पैक करने के लिए पॉलीथीन की झिल्लियों को पाया गया इसके पश्चात बाड़ी में महुआ लाहन की गंध युक्त प्लास्टिक के खाली जारिकेंन पाए गए आसपास की गहन तलाशी ली गई तब मकान के बाहरी बरामदे के पास से 03 नग 05-05 लीटर की क्षमता वाले छोटे प्लास्टिक के डिब्बे में भरा 15 लीटर,01नग 15 लीटर की क्षमता वाले पीले रंग के जारिकीन में भरा 15लीटर ,01 नग 20लीटर की क्षमता वाली सफेद रंग की जारिकिन में भरी 20लीटर इस तरह कुल 05 प्लास्टिक के डिब्बे में भरा हुआ कुल 50.0 लीटर कच्ची महुआ शराब के समान तरल को बरामद किया गया l मौके पर ही बरामद तरल का परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब का होना पाए जाने पर अवैध कच्ची महुआ शराब एवम उसके आसवन में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों को कब्जा आबकारी लिया गया l आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) (च), 34(2) 59 (क) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लेकर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन कुमार पाठक , आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन ,धनेश्वर राव मगर एवम सुरक्षा गार्ड लोचन साहू तथा ड्राइवर रामदुलार पटेल का विशेष योगदान रहाl

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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