प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को

10 खंडपीठों के माध्यम से किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

 

जिला प्रमुख नवीन दांदडें

 

सुकमा /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमित कुमार के द्वारा जारी आदेशानुसार सुकमा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 10 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिनमें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय और तहसील न्यायालय शामिल हैं। लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों दांडिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6(4) तथा विविध प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। लोक अदालत में किए गए समझौतों को न्यायिक मान्यता प्राप्त होगी एवं यह अंतिम होगा। जिला प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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