जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा। जिले के छिंदगढ़ विकासखंड अंतर्गत संचालित पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा में हुई गंभीर दुर्घटना के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
7 फरवरी 2026 को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन बनाते समय हुए हादसे में 2 छात्राएं और 3 रसोइया गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराई।
जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
जांच प्रतिवेदन और प्राचार्य श्रीमती राजमेन कुजूर के स्पष्टीकरण के परीक्षण के बाद प्रशासन ने पाया कि—
प्राचार्य का जवाब असंतोषजनक रहा
विद्यालय संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गई
कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया
कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निम्न कार्रवाई की—
👉 प्राचार्य पद से तत्काल हटाया गया
👉 शासकीय हाई स्कूल कांजीपानी में स्थानांतरण
👉 एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) रोकी गई
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि—
“शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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