पीएम आवास की राशि लेकर मकान नहीं बनाया तो होगी एफआईआर, संपत्ति कुर्की तक की कार्रवाई

नगर पालिका सुकमा ने जारी की अंतिम चेतावनी, समय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश

जिला प्रमुख नवीन दांदडें

सुकमा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत सरकारी सहायता राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के खिलाफ नगर पालिका परिषद सुकमा ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने ऐसे मामलों में अंतिम चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाही पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए जारी की गई राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण कार्य में किया जाना अनिवार्य है। जिन हितग्राहियों ने प्रथम या द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनीत साव ने बताया कि केंद्र और राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार सरकारी राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित हितग्राहियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर एफआईआर कराई जा सकती है। इसके साथ ही जारी राशि की वसूली के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि अथवा अन्य संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि केंद्र शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितंबर माह के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत किसी भी हितग्राही को अगली या अंतिम किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद योजना के खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रशासन ने सभी अपूर्ण आवास वाले हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करें, ताकि योजना का लाभ सुरक्षित रह सके और किसी प्रकार की कानूनी या आर्थिक कार्रवाई से बचा जा सके।
नगर पालिका की दो टूक— राशि ली है तो मकान बनाना होगा, अन्यथा कार्रवाई तय।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

टॉप स्टोरीज