खैरागढ़/छुईखदान : प्रार्थी द्वारा थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही द्वारा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नाबालिग अपहृता एवं संदेही की लगातार तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 64(2)(ड), 96 बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया। आरोपी दीपजोल कलसा को दिनांक 27.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल सलोनी भेजा गया।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
राजधानी से जनता तक न्यूज वेबसाइट के आलावा दैनिक अखबार, यूटयूब चैनल के माध्यम से भी लोगो तक तमाम छोटी बड़ी खबरो निष्पक्ष रूप से सेवा पहुंचाती है




