छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू: दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन, अब श्रम विभाग करेगा

राजधानी से जनता तक कोरबा

छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 लागू होने के परिणामस्वरूप राज्य में 13 फरवरी 2025 के पूर्व प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त हो चुका है एवं इसके स्थान पर नवीन अधिनियम छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021 अधिसूचना दिनांक से संपूर्ण राज्य में प्रभावशील हो गया है, पूर्व में नगरीय प्रशासन विभाग अंर्तगत नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी / आयुक्त, नगर निगम के द्वारा किया जाता था। जो अब श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। जिसके अंतर्गत केवल 10 या 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकान स्थापनाओं पर लागू होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन शुल्क नियोजित श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 1000 रुपये एवं अधिकतम 10000 रुपये निर्धारित है। जो लागू होने के 06 माह के अवधि के भीतर दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन पश्चात् श्रम पहचान संख्या संबंधित डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र फैसिलिटेटर श्रम निरीक्षक, श्रम कार्यालय कोरबा के द्वारा श्रम विभाग
के वेब पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अधिनियम 1958 के तहत पूर्व से पंजीकृत दुकान/स्थापनायें अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीकृत मानी जाएगी, किन्तु उन्हे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 06 माह के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिये उन्हें कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा। 06 माह के अवधि के पश्चात् आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत मानी जाएगी, किन्तु उन्हे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 06 माह के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी प्रकार के संशोधन तथा दुकान एवं स्थापना के बंधीकरण आदि के सूचना हेतु विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों के अभिलेख / पंजी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संधारित किया जावेगा। नियोजकों को प्रति वर्ष 15 फरवरी विभागीय पोर्टल में वार्षिक विवरणी ऑनलाईन अपलोड करना होगा। इस अधिनियम में रात्रि पाली में भी महिला कर्मकारों को विहित शर्तों के साथ कार्य पर नियोजित किया जा सकेगा। कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ देते हुए स्थापनाओं को 24 घंटे संचालित किया जा सकेगा। अपराधों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग के सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रशमन की कार्यवाही कि जाएगी। समस्त दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालयों के द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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